Servant was in love with his boss's wife,
Rs 67.8 lakh compensation ordered : ठाणे, 30 मई । ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सितंबर 2019 में सड़क हादसे में मारे गए गए कारोबारी के परिवार को 67.80 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।
एमएसीटी के अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने हाल में दिए अपने एक आदेश में हादसे के लिए जिम्मेदार बस कंपनी के मालिक और वाहन के बीमाकर्ता को दावा दायर किए जाने की तारीख से 7.50 प्रतिशत ब्याज के साथ संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने का आदेश दिया।
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गुंडू तुकाराम गावड़े 12 सितंबर, 2019 को एक बस में सवार होकर बेंगलुरु जा रहा था, तभी बस चालक ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर म्हासवे गांव के निकट वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस एक ट्रक से जा टकराई। हादसे के समय गावड़े की आयु 43 वर्ष थी।
दावाकताओं के वकील संभाजी टी कदम ने न्यायाधिकरण से कहा कि इस हादसे में गावड़े और कुछ अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सातारा के एक सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गावड़े को मृत घोषित कर दिया गया।
कदम ने कहा कि पीड़ित का एक कारोबार था और उसकी 5,07,447 रुपए वार्षिक आय थी। ठाणे में रहने वाली उसकी पत्नी, दो बेटियां और बुजुर्ग मां उस पर निर्भर थीं। उन्होंने 81,92,304 रुपए मुआवजे की मांग की है।
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परिवहन कंपनी का मालिक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ और उसने कोई अभ्यावेदन भी नहीं दिया, इसलिए उसके खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया गया। हालांकि, वाहन के बीमाकर्ता ने दावे का विरोध किया।
न्यायाधिकरण ने व्यापारी के परिवार को 67.8 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार, इसमें से 30.8 लाख रुपए कारोबारी की पत्नी, 14-14 लाख रुपए उसकी बेटियों और नौ लाख रुपए उसकी मां को दिए जाएंगे।