हत्या के प्रयास के मामले में मां और बेटे को सश्रम कारावास

हत्या के प्रयास के मामले में मां और बेटे को सश्रम कारावास

हत्या के प्रयास के मामले में मां और बेटे को सश्रम कारावास
Modified Date: July 10, 2026 / 05:33 pm IST
Published Date: July 10, 2026 5:33 pm IST

लातूर, 10 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में मां-बेटे को पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को गौरव उर्फ ​​ज्योतिबा चंद्रकांत निकम और उसकी मां सविता को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनायी तथा उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पल्लवी निकम ने अपने पति अर्जुन निकम पर हुए हमले के संबंध में चाकुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

अभयोजन पक्ष के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 को अभियुक्तों ने पुलिस में शिकायत करने को लेकर अर्जुन पर डंडों से हमला किया। उसके सिर, हाथों और जांघ पर गंभीर चोटें आईं तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल जांच में उसके सिर की हड्डी टूटने (स्कल फ्रैक्चर) की पुष्टि हुई।

सबूतों और गवाहियों को परखने के बाद, अदालत ने मां-बेटे को दोषी पाया।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश


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