मुंबई की अदालत ने धनशोधन का मामला खत्म करने की वाजे की याचिका खारिज की

मुंबई की अदालत ने धनशोधन का मामला खत्म करने की वाजे की याचिका खारिज की

मुंबई की अदालत ने धनशोधन का मामला खत्म करने की वाजे की याचिका खारिज की
Modified Date: February 4, 2026 / 12:22 am IST
Published Date: February 4, 2026 12:22 am IST

मुंबई, तीन फरवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन मामले को खत्म करने की पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि वाजे “अवैध रूप से वसूली करने और धन के गैरकानूनी लेन-देन” में शामिल थे।

अदालत ने कहा कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपेक्षा की जाती है कि वह “कानून के दायरे में रहकर काम करे” और “गृह मंत्री के निर्देशों” के नाम पर किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हो।

फिलहाल जेल में बंद वाजे पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के बार मालिकों से पैसे वसूले और वह रकम महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंपी। अनिल देशमुख 2021 के इस मामले में सह-आरोपी हैं।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष


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