मुंबई के फोर्ट इलाके में विरासत स्थलों के पास कचरा वाहन खड़े नहीं होंगे : बीएमसी ने अदालत को दिया आश्वासन

मुंबई के फोर्ट इलाके में विरासत स्थलों के पास कचरा वाहन खड़े नहीं होंगे : बीएमसी ने अदालत को दिया आश्वासन

मुंबई के फोर्ट इलाके में विरासत स्थलों के पास कचरा वाहन खड़े नहीं होंगे : बीएमसी ने अदालत को दिया आश्वासन
Modified Date: August 20, 2026 / 12:13 pm IST
Published Date: August 20, 2026 12:13 pm IST

मुंबई, 20 अगस्त (भाषा) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बंबई उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह शहर के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय फोर्ट इलाके में विरासत स्थलों के पास कचरा ढोने वाले वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाएगी।

उच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के आदेश के उल्लंघन पर चिंता जताए जाने के बाद नगर निकाय ने बुधवार को एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि वह ‘‘अदालत द्वारा जारी सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध’’ है।

हलफनामे में कहा गया, ‘‘फोर्ट इलाके में शहर की दीवानी अदालत, मुंबई विश्वविद्यालय, बंबई उच्च न्यायालय … जैसे विरासत स्थलों के समीप कचरा परिवहन वाहनों की गतिविधियों और उनकी पार्किंग पर रोक लगाने संबंधी इस अदालत के आदेशों का अब से सख्ती से पालन किया जाएगा।’’

बीएमसी ने कहा कि भविष्य में इन वाहनों को वहां खड़ा नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हलफनामे में दिए गए आश्वासन और बयानों को स्वीकार कर लिया।

पीठ ने निर्देश दिया कि आगे से उसके आदेशों के अनुपालन के संबंध में पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए।

इससे पहले, अदालत ने 14 अगस्त को शहर की दीवानी अदालत के सामने ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े वाहनों के खड़े होने का संज्ञान लेते हुए इसे ‘‘अदालत के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन’’ बताया था।

अदालत ने कहा था कि इन स्थलों पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों समेत पर्यटक आते हैं और नगर निकाय के कचरा संग्रहण वाहनों द्वारा कचरे के उचित प्रबंधन में लापरवाही के कारण इन पर्यटकों को सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता है।

भाषा मनीषा रंजन

रंजन


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