पालघर, 29 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थानीय निवासियों के एक वर्ग के विरोध के मद्देनजर वधावन समुद्री बंदरगाह परियोजना स्थल के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह स्थान मुंबई से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर में है।
अधिकारियों ने बताया कि वानगांव पुलिस के अनुरोध पर सहायक जिलाधिकारी विशाल खत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया।
वधावन में फिलहाल समुद्र भराव कर भूमि तैयार करने का काम किया जा रहा है। निर्माण सामग्री की आवाजाही सुगम बनाने के लिए वरोर-चिंचणी से समुद्र तट तक दो किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क बनाई जा रही है।
प्रशासन ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी संभावित चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि गैर-कानूनी तरीके से लोगों की भीड़ जमा होने से गड़बड़ी हो सकती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है या लोगों की जान और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि कोलवली, वानगांव, बावडा, तनाशी, चिंचणी और वरोर गांवों में अधिगृहीत भूमि तथा संपर्क सड़क के निर्माण क्षेत्रों के 500 मीटर के दायरे में अनधिकृत लोगों के प्रवेश एवं गैरकानूनी रूप से लोगों के जमावड़े पर सख्त रोक लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश 25 सितंबर तक लागू रहेगा।
भाषा सुरभि नेत्रपाल
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