मुंबई, 17 फरवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास पर हुई गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों की पुलिस हिरासत मंगलवार को 23 फरवरी तक बढ़ा दी।
पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत को बताया कि बाद में गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ संयुक्त पूछताछ के लिए इनकी हिरासत अभी जरूरी है।
इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें रविवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए सात लोग शामिल हैं। इन सातों को 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
पहले गिरफ्तार पांच आरोपियों- आदित्य गायकी (19), सिद्धार्थ येनपुरे (20), समर्थ पोमाजी (18) स्वप्निल सकट (23) और आसाराम फसाले को उनकी हिरासत अवधि की समाप्ति पर विशेष न्यायाधीश महेश जाधव के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस ने अदालत को बताया कि संयुक्त पूछताछ के साथ-साथ धन के स्रोत का पता लगाने और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजिंक्य मिरगल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को उनसे पूछताछ करने के लिए पर्याप्त समय मिला था।
उन्होंने आगे कहा कि धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए आरोपियों की शारीरिक तौर पर हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस पहले ही उनके मोबाइल फोन जब्त कर चुकी है।
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद पांचों आरोपियों की हिरासत 23 फरवरी तक बढ़ा दी।
एक फरवरी को रात 12.45 बजे जुहू इलाके में शेट्टी की नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं। एक गोली इमारत के अंदर स्थित जिम के शीशे पर जा लगी।
रविवार को गिरफ्तार कथित निशानेबाजों में दीपक शर्मा शामिल था।
पुलिस के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर के निर्देश पर गोलीबारी की गई थी। पुलिस के मुताबिक, उनका इरादा फिल्म निर्माता को चोट पहुंचाना और भय का माहौल कायम करना था।
लोनकर इस मामले में वांछित आरोपी है।
भाषा सुरेश रंजन
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