सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 39.95 लाख रुपये का मुआवजा

सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 39.95 लाख रुपये का मुआवजा

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  • Publish Date - April 17, 2022 / 11:09 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

ठाणे,17अप्रैल (भाषा) ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक आरटीओ अकाउंटेंट के परिवार को 39.95 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य वली मोहम्मद ने अपने आदेश में ‘दिल्ली गुजरात फ्लीट कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड’ तथा ‘ओरिंएटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को संयुक्त रूप से दावा दायर करने की तारीख के दो माह के भीतर सात प्रतिशत ब्याज दर से भुगतान करने अथवा कार्य पूरा होने तक आठ प्रतिशत ब्याज दर देने का आदेश दिया।

एमएसीटी ने यह आदेश एक अप्रैल को दिया, जिसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई।

यह दावा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले अरविंद सावंत के परिवार ने दाखिल किया था। दो अक्टूबर 2017 को पेन पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सावंत की मौत हो गयी थी।

दावेदारों के वकील सचिन माने ने अधिकरण को सूचित किया कि उस वक्त सावंत डिप्टी अकाउंटेंट के पद पर थे और उन्हें प्रति माह 49,589 रुपये मिलते थे।

अधिकरण ने सावंत की पत्नी के नाम पांच लाख रुपये तथा उनके दो बच्चों के नाम तीन-तीन लाख रुपये एफडी के तौर पर तीन वर्ष के लिए निवेश करने का आदेश दिया। अधिकरण ने दोनों बच्चों को तीन-तीन लाख रुपये और शेष राशि सावंत की पत्नी को देने का भी आदेश दिया।

भाषा

शोभना जोहेब

जोहेब