सिद्दीकी हत्या मामला: अनमोल बिश्नोई की हिरासत को लेकर अदालत ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई

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सिद्दीकी हत्या मामला: अनमोल बिश्नोई की हिरासत को लेकर अदालत ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई

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  • Publish Date - August 5, 2026 / 11:21 PM IST,
    Updated On - August 5, 2026 / 11:21 PM IST

मुंबई, पांच अगस्त (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के लिए ठोस प्रयास नहीं करने पर शहर पुलिस को फटकार लगाई।

विशेष अदालत के न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर ने जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

अदालत ने यह कदम जुलाई में दिए गए उस आदेश का पालन नहीं करने पर उठाया, जिसमें पुलिस को अनमोल बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के निर्देश दिए गए थे।

इसने कहा कि आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है।

अदालत ने कहा, ‘‘न्यायिक आदेशों का पालन आपराधिक न्याय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। सक्षम अदालत की ओर से वैध निर्देश जारी किए जाने के बाद जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उसका पालन करने के लिए ईमानदार और वास्तविक प्रयास करे।’’

अनमोल बिश्नोई फिलहाल एक अन्य मामले में नयी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई समेत दो अन्य लोगों को इस हत्या के मामले में वांछित आरोपी बनाया गया है।

भाषा

राखी नेत्रपाल

नेत्रपाल