ठाणे की अदालत ने इमारत से बच्चों को फेंकने के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

ठाणे की अदालत ने इमारत से बच्चों को फेंकने के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

ठाणे की अदालत ने इमारत से बच्चों को फेंकने के आरोपी व्यक्ति को बरी किया
Modified Date: December 18, 2025 / 02:00 pm IST
Published Date: December 18, 2025 2:00 pm IST

ठाणे, 18 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने दो बच्चों को इमारत से फेंकने के आरोपी 33 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। दोनों बच्चों में से एक की मौत हो गई थी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि आसिफ शब्बीर खान के खिलाफ मामले में प्रत्यक्ष गवाहों का अभाव है और यह एक बच्चे की गवाही पर निर्भर करता है, जो असंगत है।

मामले के दस्तावेजों के अनुसार, खान ने कथित तौर पर फरवरी 2023 में कौसा इलाके में एक इमारत की दूसरी मंजिल से पांच वर्षीय सैयद जोहन हुसैन और चार वर्षीय जेनब अंसारी को फेंक दिया था। सैयद की मौत हो गई, जबकि जेनब बच गयी।

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अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से जेनब की गवाही और उसकी मां को बताई गई बातों पर आधारित था। यह भी बताया गया कि बच्चे आरोपी को पटाखे वाले अंकल कहते थे क्योंकि उसने दिवाली के दौरान उन्हें पटाखे बांटे थे।

हालांकि, न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और यह काफी हद तक एक बाल गवाह के बयान पर निर्भर था, जिसकी गवाही जिरह के दौरान असंगत हो गई।

अदालत ने घटना की सूचना देने में संदिग्ध देरी की ओर इशारा किया और कहा कि ‘प्राथमिकी स्वयं एक मनगढ़ंत कहानी का परिणाम प्रतीत होती है’।

न्यायाधीश अग्रवाल ने बचाव पक्ष की इस दलील को भी ध्यान में रखा कि इमारत का निर्माण अधूरा था और बच्चे गलती से गिर गए होंगे।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

भाषा तान्या नरेश

नरेश


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