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Anukampa Niyukti Update: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 16 साल की उम्र में ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी..जानें मामला
Anukampa Niyukti Update: इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। निर्धारित नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु होने के बाद 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
Publish Date - July 30, 2025 / 12:37 PM IST,
Updated On - July 30, 2025 / 12:38 PM IST
Anukampa Niyukti Update, image source ; file
HIGHLIGHTS
90 दिन में आवेदन करना जरूरी
पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता
अब 16 वर्ष की आयु होने पर ही नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान
जयपुर: Anukampa Niyukti Update, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अनुकंपा नियुक्ति में दो साल की उम्र घटा दी है। अब शासकीय सेवा में रहते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। उनके आश्रित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। मृत कर्मचारी या अधिकारी के बेटे या बेटी को अब 16 वर्ष की उम्र में ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
90 दिन में आवेदन करना जरूरी
आपको बता दें कि अब तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का नियम था, जिसे अब बदल दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। निर्धारित नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु होने के बाद 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।
राज्य सरकार मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1996 के नियम 10 के उप नियम (3) के तहत यह प्रावधान है। कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने बताया कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद 90 दिन के भीतर पात्र आश्रित के सभी दस्तावेजों को संलग्न करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना जरूरी है।
पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता
अनुकंपा नियुक्ति में पहले मृत कर्मचारी के पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है। अगर आश्रित पति या पत्नी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं तो बेटे या बेटी को आश्रित मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अगर बेटा या बेटी अवयस्क हैं तो वयस्क होने तक प्रकरण लंबित रहता है। अभी तक पात्र बेटे या बेटी को 18 वर्ष की उम्र होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन अब 16 वर्ष की आयु होने पर ही नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
अनुकंपा नियुक्ति में न्यूनतम उम्र अब क्या निर्धारित की गई है?
उत्तर: पहले न्यूनतम उम्र 18 वर्ष थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसे घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। यानी मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित बेटे या बेटी को अब 16 वर्ष की उम्र में ही अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कब तक करना अनिवार्य है?
उत्तर: कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु के 90 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
किसे अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता मिलती है?
उत्तर: पहले मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को प्राथमिकता दी जाती है। यदि वे पात्र नहीं हैं, तो बेटे या बेटी को आश्रित मानते हुए नियुक्ति दी जाती है।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं?
उत्तर: आवेदन के साथ पात्र आश्रित को सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होते हैं, जैसे: मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर की प्रति आयु प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र) आधार कार्ड पात्रता से जुड़े अन्य प्रमाणपत्र
यह निर्णय किस नियम के तहत किया गया है?
उत्तर: यह संशोधन अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10(3) के अंतर्गत किया गया है, जिसे राजस्थान के कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है।