अदालत ने वरिष्ठ अधिकारियों पर रिश्वत का आरोप लगाकर उसे वापस लेने वाले उद्यमी को लगाई फटकार

अदालत ने वरिष्ठ अधिकारियों पर रिश्वत का आरोप लगाकर उसे वापस लेने वाले उद्यमी को लगाई फटकार

  •  
  • Publish Date - June 27, 2021 / 07:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

लखनऊ, 27 जून (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने के बाद उसे वापस लेने वाले एक युवा उद्यमी को फटकार लगाते हुए कहा कि भविष्य में अदालत का रुख करने से पहले उसे बेहद सचेत रहना होगा।

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा उद्यमी अभिषेक गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल में दिया।

अभिषेक ने वर्ष 2019 में हरदोई में पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए जमीन के उपयोग को परिवर्तित करने की एवज में तत्कालीन प्रमुख सचिव एसपी गोयल और उस वक्त मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रहे सुभ्रांत शुक्ला पर 25 लाख रुपये रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। हालांकि जब अदालत से अभिषेक को अपने आरोपों पर बात करने के लिए बुलाया तो पिछली 24 जून को उसने बिना शर्त वे आरोप वापस ले लिए।

वरिष्ठ अधिकारियों गोयल और शुक्ला के वकील वीके शाही की दलील पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए गए और जब आरोप लगाने वाले से अपना पक्ष रखने को कहा गया तो उसने बिना शर्त अपने तमाम आरोप वापस ले लिए।

पीठ ने उद्यमी अभिषेक को फटकार लगाते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के मामलों में अदालत का रुख करने से पहले उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा।

भाषा सं सलीम शफीक