मुंबई, 17 जून (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि वह राज्य को कोविड-19 रोधी टीकों का पर्याप्त स्टॉक मिलने के बाद मुंबई और कुछ अन्य जिलों में साप्ताहिक टीकाकरण कार्यक्रम की योजना प्रकाशित करेगी।
इस सप्ताह की शुरुआत में उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में, राज्य सरकार ने कहा कि वह टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए टीका लगवाने को लेकर नागरिकों को पूर्व निर्धारित समय स्लॉट आवंटित करने की प्रणाली पर भी काम कर रही है।
कोविन पोर्टल के जरिये टीकाकरण का समय लेने में लोगों के सामने आ रहीं दिक्कतों के मामले पर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एसपी देशमुख और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने बृहस्पतिवार को हलफनामे का संज्ञान लिया।
याचिकाओं में राज्य और बीएमसी के टीकाकरण केंद्रों में जनता के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने में मदद के लिए अदालत के हस्तक्षेप की अपील की गई है। राज्य सरकार ने कहा कि वह टीकाकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कुछ सुझावों से सहमत है।
हलफनामे में कहा गया है कि सभी जिलों और नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे कि टीकाकरण के स्लॉट वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर पूर्व निर्धारित समय पर तय किये जाएं ताकि नागरिकों को असुविधा से बचाया जा सके।
हलफनामे में लिखा है कि सरकार पर्याप्त स्टॉक मिलने के बाद कोविड-19 टीकाकरण की साप्ताहिक योजना प्रकाशित करेगी।
उच्च न्यायालय दो हफ्ते बाद सुनवाई जारी रखेगा।
भाषा
जोहेब नरेश
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