भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. सबसे अहम प्रस्ताव के मुताबिक महिलाओं के साथ अपराध पर कानून बनेगा. 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप और गैंगरेप पर मृत्युदंड की सजा हो सकती है.
सीएम @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘जन सुरक्षा विधेयक’ को स्वीकृति दी गई। इसमें 12 साल या उससे कम आयु की लड़कियों से रेप या गैंगरेप के आरोपी के फांसी को मंजूरी मिली।
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) November 26, 2017
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सरकार ने दंड विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. विधानसभा में इस संशोधन विधेयक को पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि अर्थदंड 1 लाख रुपये तक लगाया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त जमानत के मामले में बिना लोक अभियोजक के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया जा सकेगा.
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शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना भी दंडनीय अपराध होगा. इसके लिए दंड विधि संहिता एवं प्रक्रिया में धारा 376A और DA जुड़ेगी. इसके साथ ही सरकार ने साढ़े 4 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों का DA भी 4 से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया है. बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2017 से मिलेगा. इस बढ़ोतरी से सरकारी खज़ाने पर 340 करोड़ का बोझ पड़ेगा.
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कैबिनेट ने 27 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट अनुमान प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है.. ये बजट 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का है.. कैबिनेट ने प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है. जिसके लिए निजी स्कूल फीस विधेयक विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा।
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निजी स्कूलों को फीस में बढ़ोतरी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति में प्रस्ताव रखना होगा. ये समिति भी 10 से 15 फ़ीसदी तक फीस बढ़ोतरी कर सकेगी। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है.. इसके तहत 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
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वेब डेस्क, IBC24