बिजनौर, 14 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बिजनौर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में 2019 में हुए हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और पुलिस बल पर हमले को लेकर राजद्रोह सहित अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों में सरकार ने न्यायालय में अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है।
पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिसंबर, 2019 को सीएए के विरोध में जिले में उपद्रवियों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव किया था, आगजनी की थी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था।
उन्होंने बताया कि उपद्रवियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। नहटौर नगर में दो उपद्रवियों की मौत भी हो गयी थी। पुलिस ने नहटौर और बिजनौर में इस संबंध में राजद्रोह और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किये थे।
भाषा सं देवेंद्र
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