हाईकोर्ट ने राजस्व निरीक्षक के ट्रांसफर पर लगाई रोक, विभाग के सचिव को दिया ये आदेश.. जानिए

हाईकोर्ट ने राजस्व निरीक्षक के ट्रांसफर पर लगाई रोक, विभाग के सचिव को दिया ये आदेश.. जानिए

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  • Publish Date - September 29, 2019 / 02:32 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

महासमुंद। महासमुंद जिले में पदस्थ राजस्व निरीक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दौलतराम ठाकुर महासमुंद जिले में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। 23 अगस्त 2019 को राजस्व सचिव द्वारा आदेश पारित कर उनका ट्रांसफर महासमुंद जिले से बस्तर कर दिया गया। आदेश के खिलाफ निरीक्षक ने अधिवक्ता अभिषेक पांडे के माध्यम से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर ट्रांसफर आर्डर को चुनौती दी।

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दौलत राम के वकील ने कोर्ट के समक्ष यह दलील दी कि कोई शासकीय कर्मचारी जो संघ का पदाधिकारी है उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ऐसा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में प्रावधान है। इसके साथ ही 1 साल के भीतर किसी भी शासकीय कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। चूंकि याचिकाकर्ता राजस्व निरीक्षक संघ का सचिव है।

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इसके साथ ही वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता का जिला जांजगीर चांपा से जिला महासमुंद ट्रांसफर किया गया था और उसने 2019 जून में जिला महासमुंद में ज्वाइन किया था। इस वजह से 1 वर्ष के भीतर शासकीय कर्मचारी का पुनः ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्रांसफर आर्डर को स्टे कर दिया है। साथ ही राजस्व विभाग के सचिव को 45 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के मामले का निराकरण करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस कोशी द्वारा की गई।

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