हाईकोर्ट का अहम फैसला, नियमों को बदल 51 साल के शख्स को दी अनुकंपा नियुक्ति

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हाईकोर्ट का अहम फैसला, नियमों को बदल 51 साल के शख्स को दी अनुकंपा नियुक्ति

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  • Publish Date - February 6, 2019 / 06:30 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 51 साल के व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। जबकि शासन के नियमों के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र होने पर अनुकंपा की पात्रता नहीं रहती। दरअसल, राजनांदगांव के रहने वाले शेख कलीम की पत्नी का साल 2013 में शिक्षाकर्मी वर्ग एक के पद पर रहते हुए निधन हो गया था।

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जिसके बाद शासन ने अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं होने की वजह से शेख कलीम का आवेदन निरस्त कर दिया था। बाद में शेख कलीम ने पढ़ाई पूरी की और फिर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन तब तक उसकी उम्र बढ़ चुकी थी। लिहाजा आवेदन खारिज हो गया। इसके बाद 51 साल के शेख कलीम ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राजनांदगांव जिला पंचायत के सीईओ से शेख कलीम को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है।