इस मामले में कन्हैया कुमार ने अदालत में किया आत्मसमर्पण , कोर्ट ने दी जमानत

इस मामले में कन्हैया कुमार ने अदालत में किया आत्मसमर्पण , कोर्ट ने दी जमानत

  •  
  • Publish Date - October 14, 2020 / 01:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

बेगूसराय (बिहार), 14 अक्टूबर (भाषा) निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में आरोपी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार द्वारा स्थानीय अदालत में बुधवार को आत्मसमर्पण किए जाने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी। बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना के 2019 के उक्त कांड संख्या 34 में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त कुमार के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

read more :सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फ…

कुमार ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनवर शमीम की अदालत में उक्त मामले में आत्मसमर्पण किया और जमानत देने का अनुरोध किया। इसपर दंडाधिकारी ने उचित बंध पत्र दाखिल करने पर कुमार मुक्त करने का आदेश दिया। कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन के पक्ष में बहस करते हुए उनके अधिवक्ता ने अदालत से निवेदन किया कि भाकपा नेता पर लगाए गए आरोप जमानती हैं, इसलिए उनकी अर्जी स्वीकार की जाए।

read more : दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता सौमित्र चटर्जी की हा…

निषेधाज्ञा उल्लंघन का यह मामला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कुमार भाकपा की टिकट पर बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे पर भाजपा प्रत्याशी गिरीराज सिंह के हाथों पराजित हो गए थे।