मध्य प्रदेश में ओबीसी को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण, अध्यादेश को मंजूरी

मध्य प्रदेश में ओबीसी को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण, अध्यादेश को मंजूरी

मध्य प्रदेश में ओबीसी को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण, अध्यादेश को मंजूरी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: March 9, 2019 5:29 am IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु की तर्ज पर आबादी को आधार बनाकर अध्यादेश को मंजूरी दी है। पहले ये आरक्षण 14 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार से लागू किया है। सागर में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी।

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वहीं इसके साथ ही सीएम कमलनाथ ने कहा कहा है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण भी जल्द लागू करेगी। कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस सरकार समाज के सभी लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। सभी वर्गों को ध्यान रखा जाएगा किसी को निराश होने के जरुरत नहीं है।

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सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विधि एवं विधायी विभाग राजपत्र में ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने अध्यादेश लाए जाने की सूचना का प्रकाशन करने की औपचारिकता जल्द ही करेगा। इसके साथ ही नई आरक्षण व्यवस्था प्रदेश में लागू हो जाएगी।


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