कुछ समय पहले कत्ते के काटने से हुई बच्ची की मौत के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला पीड़ित परिपार के पक्ष में सुनाते हुए, राज्य शासन को 10 लाख रूपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को 2 हफ्ते के अंदर सौपने के आदेश दिए हैं। दरअसल कुछ समय पहले बच्ची को एक आवार कुत्ते ने अपना शिकार बनाया था जिसके बाद इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया था, इसी समंबं में परिजनों ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई और कोर्ट ने राज्य शासन को पीडित परिवार को 10 लाख रूपए सीमित समय सीमा में देने का आदेश सुनाया ।