कुत्ते के काटनेे से बच्ची की मौत, पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने के आदेश

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कुत्ते के काटनेे से बच्ची की मौत, पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने के आदेश

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  • Publish Date - August 23, 2017 / 02:17 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

 

कुछ समय पहले कत्ते के काटने से हुई बच्ची की मौत के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला पीड़ित परिपार के पक्ष में सुनाते हुए, राज्य शासन को 10 लाख रूपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को 2 हफ्ते के अंदर सौपने के आदेश दिए हैं। दरअसल कुछ समय पहले बच्ची को एक आवार कुत्ते ने अपना शिकार बनाया था जिसके बाद इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया था, इसी समंबं में परिजनों ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई और कोर्ट ने राज्य शासन को पीडित परिवार को 10 लाख रूपए सीमित समय सीमा में देने का आदेश सुनाया ।