व्यक्ति की हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

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व्यक्ति की हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - February 15, 2021 / 01:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

बुलंदशहर (उप्र), 15 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने 2004 के हत्या के एक मामले में दो व्यक्तियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विशेष अदालत ने मामऊ गांव निवासी धर्मेंद्र और रॉबिन को हजरतपुर निवासी भूरा की हत्या का दोषी ठहराया।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस के अनुसार दोनों ने भूरा की उस पर तेजाब डालकर हत्या की थी।

धर्मेंद्र और रॉबिन के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों को जेल भेज दिया गया।

भाषा अमित माधव

माधव