सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे..हटाई गईं कोरोना को लेकर लागू सभी पाबंदियां

सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे..हटाई गईं कोरोना को लेकर लागू सभी पाबंदियां

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  • Publish Date - February 26, 2022 / 08:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

Covid restrictions removed from all shops : नई दिल्ली। कोरोना को लेकर दिल्ली में लागू सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं। डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी पाबंदियां हटाने को लेकर जारी आदेश सोमवार यानी 28 फरवरी से लागू होगा।

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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे। हालांकि, स्कूल संबंधी दिशा-निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगे। यानी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे।

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स्कूल-कॉलेजों को लेकर गाइडलाइंस लागू रहेंगी। डीडीएमए ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।  कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आई है। कोरोना के हालात काबू में आते ही अब ढील का ऐलान भी होने लगा है।

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दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण लागू सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने शनिवार को कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लागू पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है।

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DDMA की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माने की राशि भी अब कम कर दी गई है। मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जुर्माने की राशि अब दो हजार रुपये की जगह कम करके 500 रुपये कर दी गई है। इसे लेकर दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।