President Powers: भारत (India) के राष्ट्रपति (President) के रूप में द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) को चुन लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव (President Election) में द्रौपदी मुर्मू ने वोटों के बड़े अंतर से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) को हरा दिया। जहां द्रौपदी मुर्मू ने 6,76,803 वोट हासिल किए तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। कई बड़े नेताओं ने इस बात पर खुशी भी जाहिर की है कि पहली बार कोई आदिवासी महिला देश के सबसे ऊंचे पर आसीन हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं जो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती हैं।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
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राष्ट्रपति के पास होती हैं ये शक्तियां
जान लें कि देश के प्रधानमंत्री का न्यायिक व्यवस्था में कोई दखल नहीं होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति पास ऐसी शक्ति होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो कोर्ट के द्वारा दी गई फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। ऐसी शक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं होती है। इसके अलावा देश में इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार भी देश के राष्ट्रपति के पास होता है। प्रधानमंत्री खुद इसका आदेश नहीं दे सकते हैं। हालांकि संविधान की धारा 74 (1) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति तमाम आदेश देते हैं।
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गौरतलब है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुन लिया गया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 2,824 प्रथम वरीयता मत मिले, जिनका मूल्य 6,76,803 था. वहीं, संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनका मूल्य 3,80,177 था। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में 64 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल किए।