आज पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, बिना इंटरनेट भी हो सकता है ये काम.. देखें पूरी प्रक्रिया

आज पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, बिना इंटरनेट भी हो सकता है ये काम.. देखें पूरी प्रक्रिया

आज पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, बिना इंटरनेट भी हो सकता है ये काम.. देखें पूरी प्रक्रिया

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : March 31, 2022/8:35 am IST

CBDT latest Update hindi : नई दिल्ली। 31 मार्च, 2022 पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख है।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 29 मार्च की अधिसूचना में कहा कि पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसकी सूचना देरी से देने पर 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा।

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यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, जुर्माने के भुगतान के बाद आपका पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा। पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, अचल संपत्ति खरीदने या पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है।

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पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। अगर बृहस्पतिवार तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना इंटरनेट भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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अपने मोबाइल के एसएमएस में जाकर ‘यूआईडीपीएएन’ टाइप करें।
इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें और स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड डालें.
फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

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ऐसे भी ले सकते हैं सुविधा
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
अब आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
अब कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
यह प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

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ऐसे चेक करें स्टेटस
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
स्टेट्स देखने के लिए ‘क्लिक बटन’ पर क्लिक करें।
यहां आधार और पैन कार्ड का विवरण भरें।
अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हैं तो यहां पर वह दिखाई देगा।

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