अलीगढ़ः हत्या के सात साल पुराने मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

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अलीगढ़ः हत्या के सात साल पुराने मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

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  • Publish Date - September 17, 2023 / 03:51 PM IST,
    Updated On - September 17, 2023 / 03:51 PM IST

अलीगढ़, 17 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग सात साल पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य दोषियों को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल के कारावास की सजा दी।

अभियोजन पक्ष ने रविवार को बताया कि मार्च 2016 में शहर में गैंगवार में हुई एक हत्या के सिलसिले में अपर जिला जज अशोक भारतेंदु की अदालत ने चार दोषियों-सजल चौधरी, राकेश, पंकज और सचिन को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य दोषियों-मनीष, हरवीर और अंशुल को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की कैद दी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अमर सिंह के मुताबिक, शरद गोस्वामी कुवारसी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उस पर घात लगाकर हमला किया और उसे कई गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सिंह के अनुसार, गैंगवार के कारण हुई इस वारदात में कुछ लोग घायल भी हुए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद सात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को अदालत ने सातों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनकी सजा का ऐलान किया।

भाषा

सं आनन्द पारुल

पारुल