इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया

Ads

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया

  •  
  • Publish Date - December 27, 2022 / 01:13 PM IST,
    Updated On - December 27, 2022 / 01:13 PM IST

लखनऊ, 27 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने यह आदेश दिया। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है।

पीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच दिसंबर को तैयार मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ‘ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले’ के बिना सरकार द्वारा तैयार किए गए ओबीसी आरक्षण के मसौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का यह फैसला आया।

भाषा सं आनन्द सुरभि

सुरभि