Ballia Crime News: भतीजे की बाहों में लिपटी हुई थी पत्नी, विरोध करने पर पति को मिली खौफनाक सजा, फिर जो हुआ…

Ballia Crime News: भतीजे की बाहों में लिपटी हुई थी पत्नी, विरोध करने पर पति को मिली खौफनाक सजा, फिर जो हुआ...

Ballia Crime News: भतीजे की बाहों में लिपटी हुई थी पत्नी, विरोध करने पर पति को मिली खौफनाक सजा, फिर जो हुआ…

Woman allegedly Killed her two Children. Image Credit: IBC24 File

Modified Date: June 4, 2025 / 11:51 am IST
Published Date: June 4, 2025 11:50 am IST
HIGHLIGHTS
  • पति की हत्या के आरोप में पति और भतीजे को उम्रकैद
  • 4 साल पहले गला घोटकर की थी हत्या
  • अवैध सम्बन्ध का विरोध करने पर उतारा था मौत के घाट

Ballia Crime News: बलिया। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक शख्स की हत्या के चार वर्ष पुराने मामले में मृतक की पत्नी और भतीजे को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उभांव थाना क्षेत्र के तेलमा जलालुद्दीनपुर गांव में एक राइस मिल के परिसर में 21 अप्रैल 2021 को मानसिंह वर्मा (42) नामक व्यक्ति का शव फंदे पर लटकता मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई थी।

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इस मामले में मृतक के बड़े भाई रामेश्वर वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि मानसिंह वर्मा की पत्नी निर्मला और भतीजे वेदव्यास ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, निर्मला का भतीजे वेदव्यास से अवैध सम्बन्ध था और इसका विरोध करने पर मानसिंह की हत्या को अंजाम दिया गया।

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पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को निर्मला और उसके भतीजे वेदव्यास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई।उनके मुताबिक, अदालत ने दोनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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