बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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  • Publish Date - August 13, 2026 / 08:24 PM IST,
    Updated On - August 13, 2026 / 08:24 PM IST

बरेली (उप्र), 13 अगस्त (भाषा) बरेली की विशेष पॉक्सो अदालत ने करीब नौ साल पुराने एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बृहस्पतिवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) नम्रता अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को तसव्वुर अली (35) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।

अदालत ने मामले में सह-आरोपी मुन्नेशाह, हाजरा और फरीना को दोषमुक्त कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता राजीव तिवारी ने बताया कि अली ने चार मई, 2017 को वारदात को अंजाम दिया था।

भाषा सं राजेंद्र शफीक

शफीक