बरेली में हत्या के 28 साल पुराने मामले में दोषी तीन लोगों को उम्र कैद

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बरेली में हत्या के 28 साल पुराने मामले में दोषी तीन लोगों को उम्र कैद

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  • Publish Date - August 13, 2026 / 12:43 PM IST,
    Updated On - August 13, 2026 / 12:43 PM IST

बरेली (उप्र), 13 अगस्त (भाषा) बरेली जिले की एक अदालत ने हत्या के 28 साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के वकील स्वतंत्र पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि बहेड़ी थाना क्षेत्र में 25 अक्टूबर 1998 को बोरिंग का काम करने वाले मोहनलाल को रामगोपाल, जयपाल और नन्हें काम के बहाने अपने साथ ले गए थे। बाद में तीनों ने उसकी हत्या कर शव छिपा दिया था।

उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) अभय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को रामगोपाल (65), जयपाल (60) और नन्हें (62) को हत्या का दोषी ठहराया।

अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास और 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम खारी

खारी