Corona Guidelines in Noida: New Covid Guidelines for School College

फिर बंद होंगे स्कूल-कॉलेज? कोरोना ब्लास्ट के बाद नई गाइडलाइन जारी, सिनेमा घर और बसों में भी करना होगा इन नियमों का पालन

फिर बंद होंगे स्कूल-कॉलेज? कोरोना ब्लास्ट के बाद नई गाइडलाइन जारी, सिनेमा घर और बसों में भी! Corona Guidelines in Noida

Edited By :   Modified Date:  April 15, 2023 / 02:23 PM IST, Published Date : April 15, 2023/2:23 pm IST

नोएडा: Corona Guidelines in Noida देश के कई राज्यों में इन दिनों कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। आज भी 10000 से अधिक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं, आज 20 संक्रमितों की मौत भी हुई है। संक्रमण की नई लहर को तेजी से बढ़ते देख ये आशंका जताई जा रही है कि फिर से लॉकडाउन का दौर आएगा। स्कूल कॉलेज सहित शैक्षणिक संस्थानों को फिर से बंद किया जा सकता है। इस बीच हालात को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

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नई कोरोना गाइडलाइन्स जारी

Corona Guidelines in Noida बता दें कि गुरुवार शाम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसमें सरकारी व निजी कार्यालयों में सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। वहीं स्कूल और कॉलेजों में पर्याप्त दूरी बनाकर बच्चों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही अगर किसी विद्यार्थी को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या है तो उसे स्कूल, कॉलेज न भेजने की सलाह दी गई है।

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दूसरी ओर अस्पतालों के पंजीकरण काउंटरों और दवा काउंटरों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए कतार लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी मास्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों को एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2211 पर सूचना देने अपील की गई है।

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सिनेमा घरों के लिए नई गाइडलाइन

कोरोना गाइडलाइन्स के अनुसार सिनेमा हॉल में 50 फीसदी क्षमता के साथ एक सीट खाली छोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। बिना मास्क सिनेमा में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। बाजार और मॉल में खरीदारी करते समय मास्क व दस्ताने पहनने की हिदायत लोगों को दी जा रही है।

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बस और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा

रेलवे स्टेशन और बस अड्डो पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। नियमित अंतराल पर बसों और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का नियम यहां भी सख्ती से लागू होगा। कैंटीन और कैफेटेरिया में दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

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गौरतलब है यूपी के नोएडा में बीते 24 घंटों में 1768 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमे 130 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। ज़िले में अब संक्रमण के सक्रिय कुल केसों की संख्या 464 हो गई है। यह आंकड़ा बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा है, जो वाकई एक चिंता का विषय है। इसलिए कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देख स्वास्थ्य विभाग ने जिले के स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों के अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इन सभी स्थानों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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