मेरठ (उप्र), 26 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में करीब 11 वर्ष पहले मारपीट के बाद हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अभिषेक उपाध्याय ने दोषी गुरुदयाल, नीरज, मोहित और शिवकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस के मुताबिक यह मामला थाना टीपीनगर क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई 2015 को शिवरामपुरम गोलाबढ़, रोहटा रोड निवासी राजेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोप था कि चारों आरोपी उनके घर में घुस आए और लाठी-डंडों व चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने परिवार के सदस्यों से मारपीट और गाली-गलौज की। इस हमले में घायल राजेश के पिता रुपराम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
इस मामले में थाना टीपीनगर में मुकदमा संख्या 382/2015 के तहत शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की हत्या के प्रयास और मारपीट में मामला दर्ज हुआ था। बाद में विवेचना के दौरान हत्या और समान आशय से जुड़ी धारा भी जोड़ी गईं।
पुलिस ने जांच के बाद गुरुदयाल, नीरज, मोहित और शिवकुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत निगरानी सेल, थाना टीपीनगर पुलिस, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द रंजन
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