Govt Public Holiday: हो गया छुट्टी का ऐलान, कल से लगातार इतने दिनों तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, सरकार ने जारी किया आदेश
Govt Public Holiday: हो गया छुट्टी का ऐलान, कल से लगातार इतने दिनों तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, सरकार ने जारी किया आदेश
Govt Public Holiday | Photo Credit: IBC24
- यूपी में 3 और 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश
- 3 मार्च को Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत छुट्टी घोषित
- 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे
लखनऊ: Govt Public Holiday मार्च महीने के पहले ही सप्ताह में होली का त्योहार है। होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जायेगा जबकि होलिका दहन एक दिन पूर्व 3 मार्च को संपन्न होगा। त्योहार को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने 4 मार्च के अलावा 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
Govt Public Holiday क्या लिखा है सरकारी आदेश में?
जारी आदेश में बताया गया है कि, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के अंतर्गत वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों की सूची के परिशिष्ट-2 (II) में दिनांक 02 मार्च, 2026 को घोषित होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर दिनांक 04 मार्च, 2026 को होली का अवकाश घोषित किया गया है।
उक्त क्रम में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 03 मार्च, 2026 को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
2- उपर्युक्त निर्णय के आलोक में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 03 मार्च, 2026 (दिन मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। सामान्य प्रशासन अनुभाग, (Govt Public Holiday Declared) उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।
शासनादेश में कहा गया है कि, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 27 फरवरी, 2026 द्वारा होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 03 मार्च, 2026 (दिन मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन घोषित सार्वजनिक अवकाश के उपरांत सामान्य कार्य दिवस के रूप में दिनांक 28 फरवरी, 2026 (दिन शनिवार) को प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय/संस्थान/बैंक/कोषागार आदि खुले जाने का निर्णय लिया गया है।
2- उक्त संदर्भित निर्णय के आलोक में दिनांक 28 फरवरी, 2026 (दिन शनिवार) को प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय/संस्थान/बैंक/कोषागार आदि सामान्य कार्य दिवस के भांति प्रचलित रहेंगे।
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