हाथरस भगदड़ मामला: अदालत ने मुख्य गवाह की गवाही पूरी की, अगली सुनवाई 22 जनवरी को

हाथरस भगदड़ मामला: अदालत ने मुख्य गवाह की गवाही पूरी की, अगली सुनवाई 22 जनवरी को

हाथरस भगदड़ मामला: अदालत ने मुख्य गवाह की गवाही पूरी की, अगली सुनवाई 22 जनवरी को
Modified Date: January 16, 2026 / 08:21 pm IST
Published Date: January 16, 2026 8:21 pm IST

हाथरस (उप्र), 16 जनवरी (भाषा) हाथरस जिले के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में मुग़लगढ़ी एवं फुलरई गांव के बीच सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी की नियत हुई है। मामले में अभियोजन पक्ष के एक मुख्य गवाह की गवाही आज हुई ।

आरोपी पक्ष के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में हुई, जहां स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) से जुड़े मुख्य आरक्षी नरेंद्र सिंह से जिरह पूरी हो गई।

दो जुलाई 2024 को सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव मुगलगढ़ी- फुलरई के बीच भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी और तमाम लोग घायल हुए थे। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे।

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पुंडीर के अनुसार पुलिस ने एसआईटी की जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मामले में पुलिस ने बाबा के सेवादार देवप्रकाश मधुकर समेत 11 लोगों आरोपी बनाया है और हादसे के लिए जिम्मेदार माना है।

पुंडीर ने बताया कि सभी आरोपियों को ज़मानत मिल गई है।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार


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