हाथरस भगदड़ मामले में अदालत ने अगली तिथि 20 नवंबर तय की

हाथरस भगदड़ मामले में अदालत ने अगली तिथि 20 नवंबर तय की

हाथरस भगदड़ मामले में अदालत ने अगली तिथि 20 नवंबर तय की
Modified Date: November 13, 2025 / 06:19 pm IST
Published Date: November 13, 2025 6:19 pm IST

हाथरस (उप्र), 13 नवंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने एक सत्संग के दौरान जुलाई 2024 में मची भगदड़ के मामले की सुनवाई की अगली तारीख बृहस्पतिवार को 20 नवंबर तय की।

जिले की सिकंदराराऊ कोतवली क्षेत्र के मुग़लगढ़ी और फुलरई गांव के बीच दो जुलाई, 2024 को सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे।

अदालत में बृहस्पतिवार को इस मामले में निरीक्षक कमलेश कुमार और तत्कालीन हेड कांस्टेबल शील मौर्य के बयान दर्ज किए गए।

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मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) के आरोप पत्र पर जिला अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना है। ये सभी आरोपी जमानत पर हैं।

पुलिस ने अदालत में इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3,200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था और अब साक्ष्यों का परीक्षण और सुनवाई चल रही है।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान


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