हाथरस भगदड़ मामलाः अदालत में पुलिस अधिकारी की गवाही हुई, अगली सुनवाई 27 मार्च को

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हाथरस भगदड़ मामलाः अदालत में पुलिस अधिकारी की गवाही हुई, अगली सुनवाई 27 मार्च को

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  • Publish Date - March 19, 2026 / 05:54 PM IST,
    Updated On - March 19, 2026 / 05:54 PM IST

हाथरस, 19 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दो जुलाई 2024 को मची भगदड़ से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को उपनिरीक्षक यदुनाथ सिंह की गवाही दर्ज की गई।

अदालत ने गवाही दर्ज करने के बाद मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च के लिए निर्धारित कर दी।

इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। आरोपी पक्ष के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर जिला न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया है और हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

पुंढीर ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में उपनिरीक्षक यदुनाथ सिंह की गवाही हुई और अब मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के मुगलगढ़ी और फुलरई गांव के बीच हुए भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी।

मृतकों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र