हमीरपुर (हिप्र), नौ दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आशीष शर्मा के स्वामित्व वाली एक ‘स्टोन क्रशर’ (पत्थर तोड़ने वाली) इकाई के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ऐसा आरोप है कि इकाई ने अवैध खनन किया और 36.60 लाख रुपये से ज़्यादा की रॉयल्टी की हेराफेरी की, जिससे सरकारी खजाने को 36.60 लाख रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि खनन सामग्री बेचने के लिए ‘एक्स’ और ‘डब्ल्यू’ प्रपत्रों का दुरुपयोग करने के भी आरोप हैं।
हिमाचल प्रदेश में खनन की दो तरह की अनुमतियां हैं। पहली स्थिति में खनन सामग्री को बिना कुचले सीधे उपभोक्ता को बेच दिया जाता है, जबकि दूसरी स्थिति में सामग्री को निकालकर क्रशर (पत्थर तोड़ने वाली मशीन) में ले जाया जाता है, उसे कुचला जाता है और बेचा जाता है।
आरोप लगाया गया कि दो वर्षों 2022-2023 और 2023-2024 में मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 28,180 मीट्रिक टन खनन सामग्री का खनन एवं परिवहन किया गया।
पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि 2022 में प्रपत्र ‘जी’ के अनुसार 17,572 मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन और परिवहन किया गया, लेकिन रॉयल्टी जमा नहीं की गई।
उन्होंने बताया कि सुजानपुर टीहरा पुलिस ने चार दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 379 (चोरी के लिए सजा) और 120 (दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाना) के तहत मामला दर्ज किया।
भाजपा विधायक को मामले में अंतरिम जमानत मिल गयी है और इस पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है और पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं।
भाजपा विधायक से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और वह उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किए जाने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।
शर्मा ने कहा, ‘‘मैं ऐसे सभी फर्जी और निराधार मामलों में बेदाग साबित होऊंगा।’’
भाषा गोला सिम्मी
सिम्मी