राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई हुई पूरी, 15 जुलाई फैसला

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राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई हुई पूरी, 15 जुलाई फैसला

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  • Publish Date - July 1, 2026 / 07:50 PM IST,
    Updated On - July 1, 2026 / 07:50 PM IST

सुलतानपुर (उप्र), एक जुलाई (भाषा) लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में बुधवार को सुलतानपुर की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई।

अपर जिला न्यायाधीश (पंचम) की अदालत ने पुनरीक्षण याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो इस महीने 15 जुलाई को सुनाया जाएगा।

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत के समक्ष विस्तृत बहस हुई और उन्होंने अपना पक्ष रखा तथा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की कई विधि व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार करने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता पांडेय के अनुसार अदालत ने उनकी दलीलों को गंभीरता से सुना और उसके बाद राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने भी बहस की।

वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से एक बयान दिया था, जिससे आहत होकर सुलतानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। वाद मंजूर करते हुए अदालत में मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

गांधी को इस मामले में 20 फरवरी 2024 को जमानत मिल गई थी और वह 26 जुलाई 2024 को अपना बयान भी दर्ज करा चुके हैं।

भाषा सं सलीम जोहेब

जोहेब