मेरठ (उप्र), 29 जून (भाषा) मेरठ जिला प्रशासन ने जनपद के ‘डीजे’ संचालकों को आगामी श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान ‘डीजे’ की लम्बाई अधिकतम 12 फीट और चौड़ाई अधिकतम 10 फीट तक ही रखने की हिदायत देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन को लेकर मेरठ पुलिस और प्रशासन ने सोमवार को करीब 250 ‘डीजे’ संचालकों के साथ समन्वय बैठक की।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान ‘डीजे’ की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अधिकारियों ने ‘डीजे’ संचालकों से धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और किसी भी प्रकार की भड़काऊ, आपत्तिजनक या उत्तेजक गानों एवं ऐलान से परहेज करने को कहा । उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन जरूरी है तथा अश्लील गीतों और उत्तेजक नारों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
भाषा सं. सलीम राजकुमार
राजकुमार