UP Crime/Image Source: IBC24
लखनऊ: UP Crime: लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के भरवारा गांव में हुई जघन्य हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। 36 वर्षीय अनामिका सिंह की बेरहमी से हत्या करने वाले उसके पति के किराएदार अर्जुन सोनी और उसके दोस्त वीरेंद्र कुमार यादव को लखनऊ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज बारनवाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
UP Crime: घटना 19 मई 2023 की दोपहर को हुई थी। पुलिस के अनुसारअर्जुन सोनी और वीरेंद्र यादव ने लूट की योजना बनाई थी। वीरेंद्र ने फर्जी JIO BIJAY BIKASH परिचय पत्र बनवाकर घर में घुसने की कोशिश की। लूट में असफल होने पर दोनों ने मासूम बेटी के सामने ही अनामिका पर हमला कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनामिका के शरीर पर 34 चाकू के वार थे जो अपराधियों की क्रूरता को दर्शाते हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि वीरेंद्र यादव ने दो दिन पहले इंटरनेट खराब होने की शिकायत का बहाना बनाकर घर में प्रवेश किया। इस दौरान अनामिका ने विरोध किया जिसके बाद अर्जुन और वीरेंद्र ने उन पर हमला किया।
UP Crime: पुलिस ने मौके से काली मंकी कैप और फर्जी परिचय पत्र बरामद किए। वीरेंद्र की निशानदेही पर इंदिरा डैम के पास से खून लगा धारदार चाकू भी बरामद हुआ। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साबित किया कि दोनों अभियुक्त घटना स्थल पर मौजूद थे। अदालत ने उन्हें IPC की धारा 302 (हत्या) सहित कई धाराओं में दोषी करार दिया।