प्रतापगढ़ में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल जेल की सजा

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प्रतापगढ़ में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल जेल की सजा

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  • Publish Date - November 19, 2023 / 12:16 PM IST,
    Updated On - November 19, 2023 / 12:16 PM IST

प्रतापगढ़ (उप्र) 19 नवंबर (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने अपहरण करके एक नाबालिग किशोरी से दो वर्ष पहले किये गये दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष ने रविवार को बताया कि जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में आरोपी सोनू गुप्ता को दोषी ठहराया और 25 वर्ष के कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पीड़ित के परिवार ने थाना रानीगंज पुलिस को दी गयी शिकायत में आरोप लगाया था कि 20 नवंबर, 2021 को उसकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल से लौट रही थी तो सोनू गुप्ता ने उसे पकड़कर जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बाद में उससे दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने घर वापस आने पर परिवार वालों को आपबीती सुनाई और कहा कि सोनू गुप्ता ने उसे घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मरने की धमकी दी हैl

पुलिस ने आरोपी सोनू गुप्ता के विरुद्ध तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की अपहरण, दुष्कर्म समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

भाषा सं आनन्द संतोष

संतोष