नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की कैद

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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की कैद

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  • Publish Date - September 25, 2025 / 10:27 PM IST,
    Updated On - September 25, 2025 / 10:27 PM IST

मेरठ, 25 सितंबर (भाषा) मेरठ की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को एक नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान ने बताया कि 28 मार्च 2018 को खरखौदा थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 मार्च 2018 की रात करीब एक बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई थी।

परिजनों ने तलाश की तो किशोरी अगले दिन सुबह करीब 12 बजे पीर की मजार पर मिली।

किशोरी ने परिजनों को बताया कि पड़ोस का रहने वाला मनव्वर तमंचे के बल पर उसे जबरन अपने साथ ले गया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने सुबह उसे पीर की मजार के पास छोड़ते हुए घटना का जिक्र किसी से न करने की धमकी दी।

वादी की तहरीर पर पुलिस ने मनव्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे विधिक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान और कुलदीप मोहन ने की।

विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद बाबर खान की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा सुनायी तथा उसपर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार