कुशीनगर (उप्र), पांच नवंबर (भाषा) कुशीनगर जिले की एक अदालत ने 2005 में 17 वर्षीय लड़के की गला रेतकर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी-अपराध) संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) प्रथम परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने दोषी गुलाब पर मंगलवार को 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
उन्होंने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो वर्ष की साधारण कारावास की और सजा काटनी होगी।
उनके मुताबिक, घटना में शामिल सह अभियुक्त मृतक का दोस्त है, जिसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में की जा रही है।
मृतक के पिता ने बताया कि आरोपी ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए थे और पैसे लेने के बाद लड़के को रोक लिया और उसकी हत्या कर दी गई।
संजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला अप्रैल 2005 का है।
भाषा सं जफर आनन्द नोमान
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