धनशोधन के मामले में मुख्तार अंसारी की अर्जी खारिज

धनशोधन के मामले में मुख्तार अंसारी की अर्जी खारिज

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  • Publish Date - August 26, 2023 / 12:15 AM IST,
    Updated On - August 26, 2023 / 12:15 AM IST

लखनऊ, 25 अगस्त (भाषा) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने माफिया-नेता मुख्तार अंसारी की ओर से दाखिल धनशोधन के एक मामले में क्लीन चिट दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने कहा कि अंसारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत हैं। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है।

मुख्तार पर सात नवंबर 2022 को धनशोधन रोकधाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने एक निर्माण फर्म से अवैध तरीके से करोड़ों रुपये कमाए, जिस पर उन्होंने जबरन कब्जा कर लिया था और जिसमें उनकी पत्नी आफ्सा अंसारी और उनके बहनोई आतिफ राजा साझेदार थे।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना