मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाई-बहन को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाई-बहन को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाई-बहन को उम्रकैद
Modified Date: December 19, 2025 / 09:48 pm IST
Published Date: December 19, 2025 9:48 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 19 दिसंबर (भाषा) जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को 13 साल की लड़की के बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए 24 वर्षीय युवक और उसकी बहन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

सरकारी वकील विनय अरोड़ा ने बताया कि विशेष अदालत की न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने आरोपी राशिद और उसकी बहन शकीला को दोषी मानते हुए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अरोड़ा ने बताया कि मार्च 2020 में मंसूरपुर पुलिस थानाक्षेत्र के नारा गांव में राशिद ने 13 वर्षीय लड़की का बलात्कार किया। राशिद की बहन ने वारदात को अंजाम देने में उसकी मदद की और इस अपराध का वीडियो भी बनाया था।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी के कारण आठ महीने बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

वकील के अनुसार, घटना के समय पीड़िता के पिता देश से बाहर थे।

भाषा सं जफर शफीक

शफीक


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