मुजफ्फरनगर में किसान हत्याकांड में एक महिला और उसके तीन बेटों समेत चार को फांसी की सजा

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मुजफ्फरनगर में किसान हत्याकांड में एक महिला और उसके तीन बेटों समेत चार को फांसी की सजा

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  • Publish Date - April 28, 2026 / 03:36 PM IST,
    Updated On - April 28, 2026 / 03:36 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 28 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को करीब सात वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी एक महिला और उसके तीन बेटों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि जिले के सनसनीखेज शेखर हत्याकांड में त्वरित अदालत ने आरोपी महिला मुकेश (60) और उसके तीन बेटों- प्रदीप (38), संदीप (36) और सोनू (30) – को फांसी की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चारों अभियुक्तों को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाये। अदालत ने इसे ‘विरल से विरलतम’ मामला मानते हुए मृत्युदंड दिया।

हालांकि, यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन रहेगा। अदालत ने चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश दिया गया कि जुर्माने की पूरी राशि मृतक शेखर की मां वादिनी राजबाला को दी जाए।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 17 सितंबर 2019 को भोराकलां थाना क्षेत्र के खेड़ी सूडियान गांव में शेखर की हत्या कर दी गई थी। मृतक की मां राजबाला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

उन्होंने बताया कि तहरीर में राजबाला का आरोप था कि उनके बेटे शेखर ने मुकेश को 70,000 रुपये उधार दिए थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन दोनों रुपये वापस मांगने गए थे। रुपये मांगने पर मुकेश और उसके तीनों बेटों ने ईंट और डंडों से पीट-पीटकर शेखर की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की थी।

उन्होंने बताया कि सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द मनीषा रंजन

रंजन