उप्र : मुजफ्फरनगर में रिश्ते की बहन से बलात्कार के दोषी को दस साल कैद की सजा

उप्र : मुजफ्फरनगर में रिश्ते की बहन से बलात्कार के दोषी को दस साल कैद की सजा

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  • Publish Date - February 28, 2025 / 10:26 AM IST,
    Updated On - February 28, 2025 / 10:26 AM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 28 फरवरी (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने, रिश्ते की 17 वर्षीय बहन के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत में विशेष शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने करीब नौ वर्ष पुराने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी दीपक कुमार को 17 वर्षीय फुफेरी बहन का अपहरण कर बलात्कार करने का दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अरोड़ा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पीड़ित किशोरी की मां की शिकायत पर अक्टूबर 2016 में शामली के आदर्श मंडी थाना पुलिस ने 17 वर्षीय फुफेरी बहन के साथ बलात्कार करने के आरोप में दीपक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि पीड़ित लड़की का दीपक ने अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और पाक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को आरोपी दीपक कुमार को आईपीसी की धारा 366 (अपहरण) व 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द मनीषा

मनीषा