संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक टली

संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक टली

संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक टली
Modified Date: July 21, 2026 / 03:51 pm IST
Published Date: July 21, 2026 3:51 pm IST

संभल (उप्र) 21 जुलाई (भाषा) उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाने के बाद संभल जिले की एक अदालत ने मंगलवार को शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

यह मामला सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मामले पर रोक लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 25 अगस्त तय की है।

मध्यस्थता प्रक्रिया पर शर्मा ने कहा कि कोई समझौता नहीं हो सका। उन्होंने कहा, ‘‘हम मध्यस्थता के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरा पक्ष हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था।’’

शाही जामा मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने कहा कि अगली सुनवाई 25 अगस्त के लिए तय की गई है क्योंकि मामला अभी उच्चतम न्‍यायालय में लंबित है।

मध्यस्थता के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वारसी ने कहा कि यह कोशिश इसलिए विफल रही क्योंकि हिंदू पक्ष की मांग विवाद के दायरे से बाहर थी।

उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर, 2024 को अधिवक्‍ता हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामले की स्वीकार्यता को चुनौती दी थी, लेकिन 19 मई, 2025 को उच्च न्यायालय ने अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। 19 नवंबर, 2025 को अदालत के आदेश से स्थल पर सर्वेक्षण किया गया था।

भाषा सं आनन्द शफीक

शफीक


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