Sarkari Karmchari Salary: इन कर्मचारियों को अगले माह से नहीं मिलेगी सैलरी! सरकार ने जारी किया आदेश, इस तारीख तक जरूर कर लें ये काम
इन कर्मचारियों को अगले माह से नहीं मिलेगी सैलरी! Sarkari Karmchari Salary Latest News Manav Sampada Portal Property Details
Sarkari Karmchari Salary Latest News. Image Source- IBC24
- 31 जनवरी 2026 तक संपत्ति विवरण अपलोड करना अनिवार्य
- नियम न मानने पर फरवरी में जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा
- करीब 8.74 लाख सरकारी कर्मचारी आदेश के दायरे में
लखनऊः Sarkari Karmchari Salary Latest News उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप इसी महीने की आखिरी तारीख तक सरकार की ओर जारी निर्देशों का पालन नहीं करते तो अगले महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर अपनी अर्जित चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराने का अल्टीमेटम जारी किया है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से जारी आदेश ने सभी विभागों में हलचल मचा दी है।
Sarkari Karmchari Salary Latest News सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी तय समयसीमा तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन फरवरी माह में नहीं मिलेगा। शासन स्तर से सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से समय पर संपत्ति विवरण भरवाना सुनिश्चित करें। इस आदेश को महज औपचारिक निर्देश नहीं, बल्कि सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। Property Details
8.74 लाख कर्मचारियों को भरना होगा विवरण
बता दें कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के तहत लागू की गई है। प्रदेश में इस समय लगभग 8.74 लाख सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। इनमें शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, राजस्व, सचिवालय से जुड़े अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपत्ति का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसमें जमीन, मकान, फ्लैट, वाहन, बैंक जमा, बीमा, शेयर और अन्य निवेश की जानकारी शामिल है।
नोडल अधिकारी और DDO की बढ़ी जिम्मेदारी
इस आदेश के बाद विभागों में नोडल अधिकारियों और आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) की भूमिका अहम हो गई है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि नोडल अधिकारी नियमित रूप से पोर्टल की समीक्षा करें। वहीं DDO को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिन कर्मचारियों का विवरण पोर्टल पर अपडेट नहीं मिलेगा, उनका वेतन रोका जाए। सरकारी महकमे में यह संदेश साफ तौर पर पहुंचा दिया गया है कि इस बार किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। पहले कई बार समयसीमा बढ़ा दी जाती थी, लेकिन इस बार शासन ने वेतन से सीधे जोड़कर सख्ती दिखाई है।
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