Burhanpur Rape Case
सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को तीन बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में जिले के अखंडनगर थाने के एक आरोपी को 25 वर्ष के कैद एवं 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह ने बताया कि घटना अखंडनगर थाने के एक गांव की है। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी 2023 को सुबह सात बजे 6, 5 और 4 साल की तीन चचेरी बहने गांव के एक किराना दुकान पर टॉफी-बिस्किट खरीदने गई थीं, वहीं पर आरोपी चंद्रशेखर यादव भी खड़ा था। उन्होंने बताया, कि तीनों लड़कियों को वह बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां कमरे में बंद कर उसने सबके कपड़े उतार दिए और तरह-तरह से लैंगिक उत्पीड़न किया।
उन्होंने बताया कि बच्चियों ने चिल्लाना शुरू किया तो एक बच्ची का पिता और गांव वाले वहां पहुंच गए, जिन्हे देखकर चंद्रशेखर भाग गया। एक लड़की के पिता और दो अन्य लड़कियों के चाचा ने उसी दिन आरोपी के खिलाफ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।