उप्र में बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा

उप्र में बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा

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  • Publish Date - January 6, 2022 / 05:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

मुजफ्फरनगर, छह जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बृहस्पतिवार को 27 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल जुलाई में एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने दोषी सुनील कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाने के अलावा 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कुमार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराध से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया।

विशेष पॉक्सो वकील मनमोहन वर्मा के अनुसार, यह वारदात पिछले साल 30 जुलाई को हुई जब आठ साल की बच्ची मंदिर गई थी। कुमार ने उसका अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। कुमार ने बाद में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में गन्ने के खेत में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।

भाषा स्नेहा अनूप

अनूप