उप्र: ‘प्रेमिका’ की हत्या करने के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

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उप्र: ‘प्रेमिका’ की हत्या करने के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

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  • Publish Date - May 22, 2026 / 10:15 AM IST,
    Updated On - May 22, 2026 / 10:15 AM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 22 मई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह ने दोषी सोहनवीर पर बृहस्पतिवार को 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील सहदेव सिंह ने बताया कि सोहनवीर का रुचि शर्मा के साथ प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था लेकिन रुचि ने 28 जून 2020 को किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली।

वकील ने कहा कि इससे नाराज सोहनवीर तीन जुलाई, 2020 को रुचि को उसके माता-पिता के घर से पास के खेतों में ले गया और उसने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को खतौली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैथली गांव में गन्ने के खेत में फेंक दिया।

रुचि का शव अगले दिन मिला। उसके शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए जाने के निशान थे।

भाषा सं जफर शोभना सिम्मी

सिम्मी